फौजियां दियां जिंदगियां दे बारे च असां जितणा जाणदे, तिसते जादा जाणने दी तांह्ग असां जो रैंह्दी है। रिटैर फौजी भगत राम मंडोत्रा होरां फौजा दियां अपणियां यादां हिंदिया च लिखा दे थे। असां तिन्हां गैं अर्जी लाई भई अपणिया बोलिया च लिखा। तिन्हां स्हाड़ी अर्जी मन्नी लई। हुण असां यादां दी एह् लड़ी सुरू कीती है, दूंई जबानां च। पेश है इसा लड़िया दा छतुह्आं मणका।
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समाधियाँ दे परदेस च
अगले दिनैं
मैं सैह् कोर्ट दे फैसले दी नकल हेड क्लर्क साहब होराँ जो दस्सी कनैं तिन्हाँ जो जाणकारी
दित्ती कि सैह् टास्क मिंजो एडजुटेंट साहब होराँ ते डायरेक्ट मिल्लेह्या। मैं तिन्हाँ
जो एह् भी दस्सेया कि मिंजो तिस मामले च एडजुटेंट साहब होराँ कन्नै गल्ल करनी है। तिन्हाँ
दी इजाजत मिलणे ते परंत मैं तिन्हाँ कागजाँ जो इक फाइल च रखी करी एडजुटेंट साहब होराँ
कन्नै मिल्लेया। तिस मामले च इक लम्मी चर्चा होयी।
आर्मी एक्ट-1950
कनै आर्मी रूल-1954 दे मुताबिक तिस जुआने गास फौरन डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करी नै तिसदा
फौज ते निकाळेया जाणा तय था। किंञा कि पलटण तिस बग्त ऑपरेशनल एरिया च थी तिस वजह ते
तित्थू तिस जुआन पर डिसिप्लिनरी एक्शन नीं लई सकदे थे। आमतौर च जेकर बोर्डर पर लग्गिह्यो
यूनिट दे जुआन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लैणे दी जरूरत पोंदी है ताँ तिस जुआन जो डिपो रेजिमेंट
च घली (भेजी) दित्ता जाँदा है। डिपो रेजिमेंट दा कमाण अफसर तिस पर जथाजोग एक्शन लैंदा
है।
एडजुटेंट होराँ,
मेरी हाजरी च, कमाण अफसर होराँ दे साह्म्णे सारियाँ गल्लां रक्खियाँ। म्हारे कमाण अफसर
होराँ तिस केस जो डिपो रेजिमेंट च नीं देणा चांह्दे थे इस ताँईं एह् तय कित्ता गिया
कि तिस जुआन पर एक्शन ताह्लू लैणा है जाह्लू यूनिट 'पीस लोकेशन' च जाँह्गी। म्हारी
यूनिट जो तिस जगह पर डिढ़ साल ते ज्यादा दा बग्त होयी चुक्केह्या था। चार-पंज महीनेयाँ
च यूनिट 'पीस लोकेशन' च जाणे वाळी थी। तिस फाइल जो एडजुटेंट साहब होराँ अपणी अलमारी
च संभाळी करी रखी लिया था।
तोळेयाँ ही
यूनिट जो इलाहाबाद (प्रयागराज) जाणे दे आर्डर मिली गै। जिंञा ही असां नोंयीं जगह च
सेटल होये, यूनिट एडजुटेंट होराँ मिंजो तिस केस पर अग्गैं कम्म करने ताँईं ग्लाया।
तिस जुआन दी ट्रायल 'समरी कोर्ट मार्शल' दे जरिये कित्ती जाणी थी। मिंजो 'समरी कोर्ट
मार्शल' दी कार्रवाई कनै लिखा-पढ़ी दा मता सारा तजुर्बा था।
तिस यूनिट
च ओणे ते पहलैं मैं हवलदार दे रैंक च इक तोपखाना ब्रिगेड दे हेडक्वार्टर दी 'ए' ब्राँच
च सीनियर क्लर्क हुंदा था। जिंञा ही समरी कोर्ट मार्शल अपणा फैसला सुणांदा है तिस्सेयो फौरन लागू
करी दित्ता जाँदा है। तिसते परंत यूनिट समरी कोर्ट मार्शल दी प्रोसीडिंग्स, कोर जाँ
कमांड हेडक्वार्टर च पोस्टड, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल जो भेजदी है। डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, प्रोसीडिंग्स दे सारे पहलुआं
जो कानूनी नजरिये कन्नै परखदा है कनै तिसदी ब्योरेवार रिपोर्ट तिस ब्रिगेड कमांडर जो भेजदा है जिसदे
अंडर सैह् यूनिट ओंदी है। कन्नै ही सैह् ब्रिगेड कमांडर जो सलाह दिंदा है कि प्रोसीडिंग्स
सही हन्न कनैं तिन्हाँ जो अप्रूव कित्तेया जाई सकदा है। कानूनी सलाह मिलणे पर ही ब्रिगेड कमांडर तिस्सेयो
अप्रूव करदा है। जेकर जज एडवोकेट जनरल जो सजा जुर्म दे मुकाबलैं ज्यादा बझोंदी है ताँ सैह् ब्रिगेड कमांडर जो सलाह
दिंदा है कि सजा, दस्सी गयी मिकदार तिकर, घटायी जाये। ब्रिगेड कमांडर अपणी अप्रूवल कन्नै ही सजा जो घटायी
दिंदा है। कनै जेकर सजा घट पायी जाँदी है ताँ
जज एडवोकेट जनरल सजा जो बधाणे दी सलाह नीं देई करी सिर्फ इक कमेंट करी दिंदा
है कि सजा जुर्म दे मुकाबलें घट पायी गयी है। कन्नै ही डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, ब्रिगेड
कमांडर जो एह् सलाह भी दिंदा है कि जिन्नी कमांडिंग अफसरें सैह् समरी कोर्ट मार्शल
कित्तेह्या है तिस्सेयो दस्सेया जाए कि भविख च सैह् दस्सिह्याँ गलतियाँ नीं करे। मैं
कई डिप्टी जज एडवोकेट जनरलां दियाँ, बख-बख समरी कोर्ट मार्शलां च कढियाँ गलतियाँ दी,
तकरीबन पंजी पेज दी इक लिस्ट बणायी करी अपणी पर्सनल फाइल च संभाळी नै रखिह्यो थी। तिसा
वजह ते, मैं जिन्हाँ यूनिटां च रिहा तिन्हाँ यूनिटां च बैठे समरी कोर्ट मार्शलां दिया
प्रोसीडिंग्स च कोई खास गलतियाँ नीं पाइयाँ जाँदियाँ थियाँ।
यूनिट च डिसिप्लिनरी
एक्शन 'ओफ्फेन्स रिपोर्ट' ते शुरू होंदा है। 'टेंटेटिव चार्ज सीट' बणायी जाँदी है कनै
आरोपी जो कमाण अफसर दे साह्म्णे पेश कित्ता जाँदा है। आरोपी जो तिसदा अपराध पढ़ी करी सुणाया जाँदा है। 'टेंटेटिव चार्ज सीट' च कमाण अफसर आर्डर लिखी दिंदा
है, "एविडेंस टू बी रेड्यूसड टू राइटिंग"। यूनिट दे कुसी अफसर जो 'समरी ऑफ
एविडेंस' रिकॉर्ड करने दी जिम्मेदारी दित्ती जाँदी है। आरोपी दे साह्म्णे सैह् अफसर गुआहाँ दे बयान दर्ज
करदा है। आरोपी जो हर गुआह ते सुआल करने दी छूट दित्ती जाँदी है। यूनिट दे ही कुसी
अफसर जो 'फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड' बणाया जाँदा है जिसते आरोपी सलाह लई सकदा है। 'समरी
ऑफ एविडेंस' तैयार होयी जाणे ते परंत अपराध दी सही सूरत सुझणे पर 'चार्ज सीट' तैयार
कित्ती जाँदी है। 'चार्ज सीट' कनै 'टेंटेटिव चार्ज सीट' इक दूजे ते बखरियाँ होई सकदियाँ
हन्न। कमाण अफसर अपराध दी गंभीरता दिखी करी
तय करदा है कि तिन्नी मामले दा निपटारा खुद जो सेना अधिनियम दी धारा 80 च मिल्लिह्याँ
पावराँ दे तहत निपटाणा है जाँ सेना अधिनियम दियाँ संबंधित धाराँ दे तहत 'समरी कोर्ट
मार्शल' कन्नै निपटाणा है।
दरअसल समरी
कोर्ट मार्शल दी प्रोसीडिंग्स, इक ए4 साइज पेपर दा प्रिंटेड पोथू होंदा है जिस च कमांडिंग
अफसर जो खाली स्थान भरने होंदे हन्न कनै तिसदे जेह्ड़े हिस्से लागू नीं होण तिन्हाँ
जो तिरछी लैण खिंजी करी कटणा होंदा है। तिसा
लैणी दे दूंहीं सिरेयाँ पर पूरे साइन करना
लाजिमी होंदे हन्न। सजा जो तयशुदा अक्खराँ
च लिक्खेया जाणा जरूरी होंदा है।तिस पोथुए
जो भरने च कई गलतियाँ होयी जाँदियाँ हन्न।
जिंञा कि मैं उप्पर दस्सेह्या है, मैं टैम कड्ढी नै तिन्हाँ गलतियों दी लिस्ट बणायी रखिह्यो थी। मैं अपणे कमांडिंग अफसर जो इक पोथू पेंसिला नै भरी
करी देई दिंदा था ताकि तिन्हाँ जो असली पोथूए जो सही ढंगे नै भरने ताँईं मदद मिली सके। इस करी नै गलतियाँ होणे दे चांस बड़े घटी जाँदे
थे।
आरोपी जो किछ
कागज़ात मुहैया कराणा लाजिमी होंदे हन्न जिंञा कि 'चार्ज सीट' कनै 'समरी ऑफ एविडेंस'
दियाँ नकलां बगैरा। कन्नै ही आरोपी जो इक लैटर दे जरिये दसणा जरूरी होंदा है कि सैह्
'समरी कोर्ट मार्शल' दे फैसले जो एपरोपरियेट अथॉरिटी च जायी करी चैंलेंज करी सकदा है।
जेह्ड़े कागज़ात आरोपी जो दित्ते जाँदे हन्न उन्हाँ दियाँ तिसते बाकायदा रसीदां लइयाँ
जाँदियाँ हन्न। तिन्हाँ रसीदां जो समरी कोर्ट मार्शल दी प्रोसीडिंग्स कन्नै अटैच करना
जरूरी होंदा है।
तिस जुआन दा
'समरी कोर्ट मार्शल' होया। तिस दौरान मैं नायब सूबेदार बणी गिह्या था। तिस्सेयो थल्लैं
लिक्खिह्यो सजा दित्ती गयी थी :–
1. फौज ते बर्खास्तगी।
2. सिविल जेल च छे महीने दी सख्त कैद।
मैं कमांडिंग
अफसर होराँ जो दबे सुर च दस्सेया कि सजा किछ ज्यादा लगादी, छे महीने दी
जगह जेकर 28 दिन करी दित्ती जाए ताँ ठीक रैह्णी। कमांडिंग अफसर होराँ मेरी गल्ल अणसुणी
करी दित्ती।
फौज च 'फौज
ते बर्खास्तगी' दी सजा जो लागू करने का सीन रौंगटे खड़े करी देणे वाळा होंदा है। तमाम यूनिट दे लैणी च खड़ोह्तेयो जुआनां दे साह्म्णे
मुजरिम जो चार रैफळधारी फौजियाँ दी निगरानी च लिआया जाँदा है। चारेह्यों रैफलां दे
बैरल मुजरिम बक्खी तणोह्यो होंदे हन्न। यूनिट एडजुटेंट सारेयाँ साह्म्णे मुजरिम दे
गुनाह कनै तिसदी सजा दा ऐलान करदा है। तिसदे परंत इक जेसीओ मुजरिम दे सिर ते टोपी निकाळदा
है कनै तिसते रेजिमेंट दा बैज निकाळी करी, टोपिया जो धरती पर पटकी दिंदा है। तिसते परंत मुजरिम दी कमीज दे कंधेयाँ पर लग्गेह्यो
स्ट्रैपां दे बटन तोड़ी करी तिसदे 'टाइटल सोल्डर' कनै 'लेन यार्ड' कड्ढे जाँदे हन्न।
फिरी बर्दी दी कमीज कनैं पैंट बड़ी बेरहमी कन्नै फाड़ी नै तिसदे बदन ते लग्ग करी दित्ते
जाँदे हन्न। (मुजरिम जो फौजी बर्दी दे थल्लैं
तिसदे सिविल कपड़े पहनाये होंदे हन्न इस ताँईं सैह् नंगा नीं होंदा है।)
जाह्लू तिस
जुआन दे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन दी शुरुआत होयी, मिंजो कई बरी कागज़ात देणे ताँईं कनै
तिन्हाँ दियाँ रसीदां पर साइन कराणे ताँईं तिस्सेयो अप्पू व्ह्ली सदणा पिया कनै कई
बरी तिस व्ह्ली जाणा भी पिया। तिस कन्नै हर बग्त संतरी होंदा था। सैह् जाह्लू भी मिलदा
मिंजो अजीब नजराँ नै दिक्खदा था। मिंजो तिस दियाँ नजराँ चुभदियाँ बझोंदियाँ थियाँ।
अंत च मिंजो
इक मुश्किल हालात ते गुजरना पिया था। जिस बग्त तमाम यूनिट दे साह्म्णे तिसदी सजा दा
ऐलान होणे ही वाळा था ताह्लू मैं अपणे दफ्तर च बैठी नै
समरी कोर्ट मार्शल दी प्रोसीडिंग्स जो चेक करा दा था। चाणचक मैं दिक्खेया कि मुजरिम
दे दस्तखत तिस कागद पर नीं थे जिसदे जरिये तिस्सेयो दस्सेह्या था कि सैह् सजा दे खिलाफ
अपील करी सकदा है। मैं फौरन खिट लाई करी गिया कनै एडजुटेंट होराँ जो ग्लायी नै कार्रवाई
रुकवायी दित्ती। मिंजो मुजरिम दे साइन लैंणे
ताँईं, तिस पर तणोहियाँ चार रैफळां दे घेरे दे अंदर जाणा पिया। जाह्लू मैं तिस्सेयो
साइन करने ताँईं ग्लाया, तिन्नी मिंजो खायी जाणे वाळी नजराँ नै दिक्खेया था। सैह् मंजर
मिंजो कदी नीं भुलदा।
तिस समरी कोर्ट
मार्शल दी प्रोसीडिंग्स जो जाह्लू जज एडवोकेट जनरल होराँ चेक कित्ता ताँ कोई गलती नीं
मिल्ली सिवाय इसदे कि सजा जरूरत ते ज्यादा दित्ती गयी थी। जज एडवोकेट जनरल दी सलाह
पर, ब्रिगेड कमांडर होराँ, छे महीनेयाँ दी सिविल जेल दी सजा जो माफ करी दित्ता था।
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समाधियों के प्रदेश में (छतीसवीं कड़ी)
अगले दिन मैंने
वह कोर्ट के फैसले की नकल हेड क्लर्क साहब को दिखायी और उन्हें बताया कि वह टास्क मुझे
एडजुटेंट साहब से सीधा मिला है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मुझे उस विषय में एडजुटेंट
से बात करनी है। उनकी अनुमति मिलने के बाद मैं उन कागजों को एक फ़ाइल में डाल कर एडजुटेंट
से मिला। उस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।
सेना अधिनियम-1950
और सेना नियम-1954 के अनुसार उस सैनिक पर तत्काल अनुशासनात्मक प्रक्रिया आरंभ करके
उसका सेना से निष्कासित किया जाना तय था। चूंकि पलटन उस समय ऑपरेशनल एरिया में थी अतः
वहाँ उस सैनिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। सामान्यतया अगर अग्रिम
क्षेत्र में तैनात यूनिट के सैनिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है
तो उस सैनिक को डिपो रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। डिपो रेजिमेंट का कमान अधिकारी
उस पर यथोचित कार्रवाई करता है।
एडजुटेंट ने,
मेरी उपस्थिति में, कमान अधिकारी के समक्ष सारी बातें रखीं। हमारे कमान अधिकारी उस
केस को डिपो रेजिमेंट को नहीं सौंपना चाहते थे अतः यह तय किया गया कि उस सैनिक पर कार्रवाई
तभी की जाएगी जब यूनिट 'पीस लोकेशन' में पहुंचेगी। हमारी यूनिट को उस क्षेत्र में तैनात
हुए डेढ़ साल से अधिक का समय हो चुका था। चार-पाँच महीनों में यूनिट 'पीस लोकेशन' में
जाने वाली थी। उस फ़ाइल को एडजुटेंट ने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया था।
शीघ्र ही यूनिट
को इलाहाबाद (प्रयागराज) जाने के आदेश मिल गये। जैसे ही हम नयी जगह में सेटल हुए, यूनिट
एडजुटेंट ने मुझे उस केस पर आगे काम करने के लिए कहा। उस सैनिक की ट्रायल 'समरी कोर्ट
मार्शल' द्वारा की जानी थी। मुझे 'समरी कोर्ट मार्शल' की कार्रवाई और लिखा-पढ़ी का काफी
तजुर्बा था।
उस यूनिट में
आने से पहले मैं हवलदार के रैंक में एक तोपखाना ब्रिगेड के मुख्यालय की 'ए' ब्राँच
का सीनियर क्लर्क हुआ करता था। जैसे ही समरी कोर्ट मार्शल अपना फैसला सुनाता है उसे
तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। उसके बाद यूनिट द्वारा समरी कोर्ट मार्शल की
प्रोसीडिंग्स, कोर अथवा कमांड हेडक्वार्टर में तैनात, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल को भेजी
जाती हैं। डिप्टी जज एडवोकेट जनरल उन प्रोसीडिंग्स
के सभी पहलुओं का कानूनी नजरिये से अध्ययन करता है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट उस ब्रिगेड
कमांडर को भेजता है जिसके अंडर वह यूनिट आती है। साथ ही वह ब्रिगेड कमांडर को सलाह
देता है कि प्रोसीडिंग्स सही हैं और उन्हें अप्रूव किया जा सकता है। कानूनी सलाह मिलने पर ही ब्रिगेड कमांडर उसे अप्रूव
करता है। अगर जज एडवोकेट जनरल सजा को अपराध की तुलना में अधिक पाता है तो वह ब्रिगेड
कमांडर को सलाह देता है कि सजा बतायी गयी मात्रा तक कम कर दी जाए। ब्रिगेड कमांडर अपनी
अप्रूवल के साथ ही सजा कम कर देता है। और अगर सजा कम पाई जाती है तो जज एडवोकेट जनरल सजा को बढ़ाने की सलाह न देते हुए
केवल एक टिप्पणी कर देता है कि सजा अपराध की तुलना में कम पायी गयी है। साथ ही डिप्टी
जज एडवोकेट जनरल, ब्रिगेड कमांडर को यह सलाह भी देता है कि जिस कमांडिंग अफसर ने वह
समरी कोर्ट मार्शल किया है उसे बताया जाए कि भविष्य में वह निर्दिष्ट गलतियाँ न करे। मैंने विभिन्न डिप्टी जज एडवोकेट जनरलों द्वारा
विभिन्न समरी कोर्ट मार्शलों में गिनायी गयी गलतियों की तकरीबन पच्चीस पेज की एक लिस्ट
बना कर अपनी निजी फ़ाइल में संभाल कर रखी हुई थी। उसी के परिणाम स्वरूप, मैं जिन यूनिटों
में रहा उन यूनिटों में बैठे समरी कोर्ट मार्शलों की प्रोसीडिंग्स में कोई खास गलतियाँ
नहीं पायी जाती थीं।
यूनिट में
अनुशासनात्मक कार्रवाई 'ओफ्फेन्स रिपोर्ट' से आरंभ होती है। 'टेंटेटिव चार्ज सीट' बनायी
जाती है और आरोपी को कमान अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है। आरोपी को उसका अपराध
पढ़ कर सुनाया जाता है। 'टेंटेटिव चार्ज सीट' पर कमान अधिकारी आदेश लिख देता है,
"एविडेंस टू बी रेड्यूसड टू राइटिंग"। यूनिट के किसी अफसर को 'समरी ऑफ एविडेंस'
रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आरोपी
के सामने वह अफसर गवाहों के बयान दर्ज करता है। आरोपी को हर गवाह से सवाल करने की इजाजत
दी जाती है। यूनिट के ही किसी अफसर को 'फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड' नियुक्त किया जाता है
जिससे आरोपी सलाह ले सकता है। 'समरी ऑफ एविडेंस' तैयार हो जाने के उपराँत अपराध के
सही स्वरूप का पता चल जाने पर 'चार्ज शीट' तैयार की जाती है। 'चार्ज शीट' और 'टेंटेटिव चार्ज शीट' एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं।
कमांडिंग अफसर अपराध की गंभीरता देख कर तय करता है कि उसने मामले को स्वयं को सेना अधिनियम की धारा 80 में दी गयी शक्तियों के तहत निपटाना है या
सेना अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 'समरी कोर्ट मार्शल' से निपटाना है।
वास्तव में
समरी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स, एक ए4 साइज पेपर की प्रिंटेड पुस्तिका होती है
जिसमें कमांडिंग अफसर को रिक्त स्थान भरने होते हैं और उसके अप्रयोज्य भागों को तिरछी
रेखा खींच कर काटना होता है। उस रेखा के दोनों
सिरों पर पूरे हस्ताक्षर करना ज़रूरी होते हैं। सजा को निर्धारित शब्दावली में लिखा
जाना जरूरी होता है। उस पुस्तिका को भरने में
कई गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि मैंने ऊपर
कहा है, मैंने समय निकाल कर उन गलतियों की सूची बना रखी थी। मैं अपने कमांडिंग अफसर को एक पुस्तिका पेंसिल से
भर कर दे देता था ताकि उसे असली पुस्तिका को सही ढंग से भरने में सहायता मिल सके। अतः
गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम हो जाती थी।
आरोपी को कुछ
कागज़ात उपलब्ध कराना अनिवार्य होते हैं जैसे कि 'चार्ज शीट' और 'समरी
ऑफ एविडेंस' की नकलें इत्यादि। साथ ही आरोपी को एक पत्र द्वारा सूचित करना जरूरी होता
है कि वह 'समरी कोर्ट मार्शल' के फैसले को यथोचित प्राधिकरण में जाकर चुनौती दे सकता
है। जो कागज़ात आरोपी को दिये जाते हैं उनकी उससे बाकायदा रसीदें ली जाती हैं। उन रसीदों
को समरी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स के साथ संलग्न करना अनिवार्य होता है।
उस सैनिक का
'समरी कोर्ट मार्शल' हुआ। उसी दौरान मैं नायब सूबेदार बन गया था। उसे निम्नलिखित सजा
दी गयी थी :–
1. सैन्य सेवा
से बर्खास्तगी।
2. सिविल जेल में छह मास का कठोर कारावास।
मैंने कमांडिंग
अफसर को दबे स्वर में बताया कि सजा कुछ ज्यादा लग रही है, छह महीने
के जगह अगर 28 दिन कर दी जाए तो ठीक रहेगी। कमांडिंग अफसर ने मेरी बात को अनसुना कर
दिया।
सेना में
'सैन्य सेवा से बर्खास्तगी' की सजा को लागू करने का मंजर रौंगटे खड़े कर देने वाला होता
है। समस्त यूनिट के पंक्तिबद्ध खड़े जवानों के सामने अपराधी को चार राइफलधारी सैनिकों
की निगरानी में लाया जाता है। चारों राइफलों
के बैरल अपराधी की और तने होते हैं। यूनिट
एडजुटेंट सबके सामने अपराधी के गुनाह और सजा की घोषणा करता है। तदोपराँत एक जेसीओ अपराधी
के सिर से टोपी निकालता है और उसमें से रेजिमेंट का बैज निकाल कर टोपी को जमीन पर पटक
देता है। उसके बाद अपराधी की कमीज के कंधों
पर लगे स्ट्रैपस् के बटन तोड़ कर उसके 'टाइटल सोल्डर' और 'लेन यार्ड' निकाल लिए जाते
हैं। फिर बर्दी की कमीज और पैंट को बड़े क्रूर ढंग से फाड़ कर उसके शरीर से अलग कर दिया
जाता है। (अपराधी को सैनिक बर्दी के नीचे उसके
सिविल कपड़े पहनाये होते हैं अतः वह नंगा नहीं होता है।)
जब उस सैनिक
के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रिया आरंभ हुई, मुझे कई बार कागज़ात देने के लिए और उनकी
रसीदों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उसे अपने पास बुलाना पड़ा और कई बार मुझे उसके पास
जाना भी पड़ा। उसके साथ हर समय एक संतरी होता था। वह जब भी मिलता मुझे अजीब नजरों से
देखता था। मुझे उसकी नजरें चुभती सी लगती थीं।
अंत में मुझे
एक विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ा था। जब समस्त यूनिट के सामने उसकी सजा की घोषणा होने
ही वाली थी तब मैं अपने कार्यालय में बैठ कर समरी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को
चेक कर रहा था। अचानक मैंने पाया कि अपराधी के हस्ताक्षर उस कागज पर नहीं थे जिसके
द्वारा उसे सूचित किया गया था कि वह सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। मैं तत्काल दौड़
कर गया और एडजुटेंट से बोल कर प्रक्रिया रुकवा दी। मुझे अपराधी के हस्ताक्षर लेने के लिए उस पर तनी
हुई चार राइफलों के घेरे के अंदर जाना पड़ा। जब मैंने उसे हस्ताक्षर करने को कहा तो उसने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। वह मंजर मुझे कभी नहीं भूलता।
उस समरी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को जब जज एडवोकेट जनरल
ने चेक किया तो कोई गलती नहीं मिली सिवाय इसके कि सजा जरूरत से ज्यादा दी गयी थी। जज
एडवोकेट जनरल की सलाह पर ब्रिगेड कमांडर द्वारा छह महीने की सिविल जेल की सजा को माफ
कर दिया गया था।
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हिमाचल प्रदेश के जिला काँगड़ा से संबन्ध रखने वाले भगत राम मंडोत्रा एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं ― जुड़दे पल, रिह्ड़ू खोळू, चिह्ड़ू मिह्ड़ू, परमवीर गाथा.., फुल्ल खटनाळुये दे, मैं डोळदा रिहा, सूरमेयाँ च सूरमे और हिमाचल के शूरवीर योद्धा। यदाकदा 'फेस बुक' पर 'ज़रा सुनिए तो' करके कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। |